नई दिल्ली/रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर खारिज करने से इनकार किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। चुनाव में भूपेश बघेल ने भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल को हराया था। विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान से पहले लागू चुनाव प्रचार की 48 घंटे की अवधि के दौरान बघेल ने एक कार्यक्रम/रोड शो में हिस्सा लिया था।
भूपेश बघेल ने इस चुनाव याचिका को शुरुआती चरण में ही खारिज करने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया और बघेल की याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें चुनाव ट्रिब्यूनल के सामने अपनी सभी दलीलें और आपत्तियां रखने की छूट दी है। इसका मतलब है कि पाटन चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
आगे क्या होगा?
अब पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका पर संबंधित न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव याचिका समाप्त नहीं हुई है, बल्कि बघेल को मामले की सुनवाई के दौरान अपने पक्ष में सभी कानूनी दलीलें रखने का अवसर मिलेगा।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध छत्तीसगढ़ के 2023 विधानसभा चुनाव में पाटन सीट के परिणाम से है।
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